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1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, जानें क्या होगा जेब पर असर

एक जुलाई से आर्थिक लेन देन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। लेकिन इन नियमों का भार आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। एक जुलाई से होने वाले परिवर्तनों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल, क्रिप्टोकरेंसी निवेशक और पैन कार्ड वालें लोग भी प्रभावित होंगे।

दरअसल, जुलाई में मंहगाई की भी थोड़ी मार पड़ सकती है। साथ ही अगर आप दोपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे तो आपकों ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

इसकी वजह ये है कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ऐसी (AC) भी महंगे हो जाएंगे। 1 जुलाई 2022 के बाद अगर क्रिपटोकरेंसी के लिए किया गया लेन देन एक साल में 10,000 रूपये से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी चार्ज किया जाएगा।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए टीडीएस के डिस्कलोजर मानदंडो की सूचना जारी कर दी है।1 जुलाई 2022 से बिजनेस से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फिसदी की दर से TDS देना होगा।

आपकों बता दे कि ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फलुएंसर और डॉकटरों पर लागू होगा। एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर करने वाले बैंक कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC करवाने की लास्ट डेट 30 जून है। 

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