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दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर High Court ने लगाई रोक

दिल्ली सरकार राजधानी में डोर स्टेप राशन डिलीवरी की योजना को शुरू करना चाहती थी। हालांकि कई समय से केंद्र सरकार ओर LG के साथ टकराव के बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। जिसके बाद 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने दो ऑप्शन दिए थे। इन ऑप्शन के तहत लाभार्थी अपने घर पर राशन ले सकता था या राशन की दुकान पर जाके राशन ले सकता था।

बता दें कि आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक लगा दी है।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन की कोई और योजना ला सकती है। लेकिन वे केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गए राशन को घर-घर वितरण नहीं करवा सकती।

डोर स्टेप डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार ने इसी साल शुरू की थी। इसके तहत सरकार की 40 आवशयक सेवा घर बैठे ही दी जा सके। सरकार का मानना था कि डोर स्टेप डिलीवरी से लोगों को सरकारी दफ़्तर के धक्के नहीं खाने पड़ेगे।

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