अनलॉक -3 के खत्म होने से दो दिन पहले ही अनलॉक – 4 की गाइडलाइंस जारी की
न्यूज ब्यूरो : कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक – 3 के खत्म होने से दो दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने अनलॉक – 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक – 4 की नई गाइडलाइंस के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में दी गई छूट के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। अनलॉक – 4 मेंं किसी भी प्रकार की सभाएं जैसे : सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों की सभाओं में मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाइजींग के साथ कार्यक्रम में 100 लोगों को सम्मिलित होने की छूट दी जाएगी।
महानगरों में मेट्रो का संचालन 7 सितम्बर से श्रेणीबद्ध तरीक़े से किया जाएगा। मेट्रो विभाग को गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कढ़ाई से पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार शैक्षिक संस्थान ( स्कूल, कॉलेज और कोचिंग ) 30 सितम्बर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। किंतु शिक्षा एवं गैर शिक्षा स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और उससे सम्बंधित कार्यों के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन के बहार आने वाले विद्यालय मेंं कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक के छात्रों को उनकी माता पिता के लिखित सहमति होने पर स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च करने वाले प्रोफेशनल प्रोग्राम से PG करने वाले छात्रों को जिन्हें प्रेक्टिकल कि अवश्यकता होती है वे छात्र गृह मंत्रालय के परामर्श से उसके दिए गए दिशा निर्देशों पर शिक्षा संस्थान में आने की अनुमति दी जाएगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन, थियेटर (ओपन थियेटर को छोड़कर) और ऐसी जगह जहां ऐसे कार्यक्रम किए जाते है। वह जगह प्रतिबंधित रहेगी।