स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस,21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल
न्यूज ब्यूरो : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार, 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की SOP के अनुसार, छात्र और छात्राओं अपनी स्वयं की इच्छा से स्कूल जा सकते है उनके ऊपर मेनेजमेंट का कोई दबाव नहीं होगा। इसके लिए उनके माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।
स्कूल स्टाफ एवं स्टुडेंट्स को कोविड नियमों का पालन करना होगा। उन्हें क्लास में भी छह भीट की दूरी का अनुपालन करना आवश्यक होगा। वे पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें मास्क, हैन्ड सेनेटाइजर आदि का स्टॉक रखेंगे। किसी भी रोग ग्रस्त व्यक्ति को विद्यालय परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय परिसर के भीतर के कमरों में शिक्षण एक्टीविटी कराई जाएं और डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जाए।
कोविड की जांच के लिए थर्मल गन, पेपर टॉवल, साबुन, IEC सामग्री, मास्क और सेनेटाइजर ये जरूरी सभी सामान टीचर और एम्प्लॉई को मेनेजमेंट ही उपलब्ध कराएगा। स्टाफ और स्टूडेंट के जाने के बाद मेनेजमेंट क्लास और स्टाफ रुम को सेनेटाइज भी कराएगा।