Single Use Plastic: सरकार के दिए गए 10 दिन हुए समाप्त, अब लगेगा लाख तक का जुर्माना
प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने Single Use Plastic को बैन करने का फैसला लिया है जिसके बाद इसको पूरा करने के लिए कड़ी जांच की जा रही है जिससे इसका इस्तेमाल होना कम हो जाये। साथ ही दिल्ली की बात करे तो यहां सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है की सिंगल यूज़ प्लास्टिक का लोग इस्तेमाल करना बंद कर दे जो काफी हद तक पूरा भी हो रहा है। लेकिन कही जगह दिल्ली में ऐसी भी है जहां अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको रोकने के लिए सख्ती की जा रही है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक जुलाई से बंद कर दिया था। जिसमे दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) की तरफ से भी इससे जुड़े लोगों को जागरूक किया जा है, साथ ही इसको नियंत्रण में आने के लिए 10 दिन की यह छूट समाप्त हो गई है और आज सोमवार से आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
हालाँकि, इस पर और सख्ती दिखाने के लिए DPCC पूरी तैयारी कर चुकी है जिसमे एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है जिसकी मॉनीटरिंग भी वो खुद करेंगे और इसी के साथ ही दिल्ली नगर निगम भी उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है।
लेकिन इंडस्ट्रीज की ज़िम्मेदारी डीपीसीसी के पास है जो इंडस्ट्रीज को भी जागरूक करने के साथ-साथ चेतावनी जारी कर रहे है जिनमे से 19 इंडस्ट्रीज को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
कानून का करे पालन
अधिकारियो का कहना है कि अगर इंडस्ट्रीज इतनी चेतावनी के बाद भी अगर कानून का उलंघन करती है तो उनके खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 5 साल तक की जेल या दोनों का हो सकता है। इस काम के लिए डीपीसीसी की 15 और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 33 टीमों को लगाया गया है। जब्त किए गए माल को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर भेजा जाएगा।