दिल्ली; हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के लिए 80% ICU बेड रिजर्व करने पर लगाई रोक
न्यूज ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर जिसमें उसने हॉस्पिटल के 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के लिए कहा था। इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इस आदेश में दिल्ली सरकार की मनमानी नजर आती है और ये धारा 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 80% ICU बेड कोरोना मरीज के लिए रिजर्व करते है तो उन मरीजों का क्या होगा जिनकी हालत गम्भीर है और जिन्हें ICU बेड की आवश्यकता है।
इस आदेश की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए ही सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया है।
इस आदेश के खिलाफ याचिका करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि दिल्ली सरकार का ये आदेश माना जाता है तो अस्पतालों में गम्भीर स्थिति वाले मरीजों का इलाज मुश्किल हो जायेगा। नॉन कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों को नॉन कोविड मरीजों के साथ ICU में रखना गम्भीर परिणाम दे सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार चुनौती देगी।