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Indian Railways: रेल टिकट ना होने पर अब नहीं उतार सकता TTE, जानिए नया नियम

भारतीय रेल से अक्सर लम्बी दूरी का सफर करना हमेशा आरामदायक रहता है और अगर आप भी रेल से सफर करते है तो आपको भी रेलवे के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। रेलवे के नियमों के तहत अगर कोई महिला ट्रैन में सफर के दौरान अकेली है और अगर उसके पास टिकट नहीं है तो टीटीई उसे चेकिंग के दौरान निचे नहीं उतार सकता।

इस नियम को अब सख्ती से लागु करने का निर्णेय लिया गया है। रेलवे के अधिकारीयों का कहना है कि अकेले यात्रा कर रही महिला को किसी भी स्टेशन या जंक्शन पर ट्रैन से निचे उतारने पर अनहोनी हो सकती है।

अगर किसी महिला के पास टिकट नहीं है तो टीटीई इसकी जानकारी पहले जिला मुख्यालय पर कण्ट्रोल रूम पर सुचना देनी होगी और दूसरी ट्रैन में टिकट के साथ महिला को बैठाने की जिमेदारी जीआरपी की महिला कांस्टेबल की होती है।

बात दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए रेलवे लगातार काम करता रहता है इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सरक्षा व सुविधा को बेहतर करना है रेलवे बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि ‘अनर‍िज्‍वर्ड कोच में वेट‍िंग ल‍िस्‍ट में नाम होने पर भी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता. यदि अकेली महिला स्लीपर के टिकट पर वातानुकूल‍ित (AC) कोच में यात्रा कर रही है तो टीटीई उससे स्लीपर में जाने की गुजार‍िश कर सकता है।

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